

महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर प्रशासन सख्त
खराखेल फर्रुखाबादी,फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न 2013 एक्ट के अंतर्गत सरकारी एवं निजी संस्थानों पर जहां 10 या 10 अधिक कार्मिक तैनात है वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें GDIC के प्रतिनिधि और सहायक श्रमायुक्त उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए डाईओस, सीएमओ, श्रम विभाग के अंतर्गत रजिस्टर निजी संस्थानों में समन्वय के माध्यम से जल्दी आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर अवगत कराए।
2/14/20251 मिनट पढ़ें